रिपोर्ट - बिपुल विश्वास
अररिया जिले में लगातार बढ़ रही भीषण ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के अनुसार अत्यधिक ठंड और सुबह-शाम कम तापमान के कारण छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है।
इसी को ध्यान में रखते हुए जिला दंडाधिकारी अररिया श्री विनोद दूहन (भा.प्र.से.) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों (प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र एवं कोचिंग संस्थान सहित) में कक्षा 05 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर दिनांक 24 दिसंबर 2025 तक अस्थायी प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।
5वीं से ऊपर की कक्षाओं का समय निर्धारित
जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार कक्षा 05 से ऊपर की शैक्षणिक गतिविधियां पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक संचालित की जा सकेंगी। वहीं आंगनबाड़ी केंद्र दोपहर 12:00 बजे से 02:00 बजे तक बच्चों को गर्म भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खुले रहेंगे।
हालांकि प्री-बोर्ड एवं बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित विशेष कक्षाएं एवं परीक्षाएं इस आदेश से मुक्त रहेंगी। इस दौरान विद्यालयों में शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी अपने-अपने कर्तव्यों पर उपस्थित रहेंगे।
ठंड से बचाव के लिए प्रशासन अलर्ट
जिला पदाधिकारी ने कहा कि अत्यधिक ठंड के कारण छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव की संभावना को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। साथ ही सभी संबंधित विभागों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।
ठंड से आमजन को राहत देने के लिए जिले के सभी 9 प्रखंडों में कुल 48 स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जरूरतमंद, असहाय एवं बेसहारा लोगों के बीच कंबलों का वितरण भी लगातार किया जा रहा है।
जिला पदाधिकारी द्वारा स्वयं कई स्थानों पर कंबल वितरित किए गए, वहीं विभिन्न पदाधिकारियों के माध्यम से भी वितरण अभियान चलाया जा रहा है, ताकि ठंड से प्रभावित लोगों को समय पर सहायता मिल सके।









