रांची - झारखंड सरकार के द्वारा नियुक्त कर्मियों को हटाए जाने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इस फैसले से अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है, जो अपनी नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर चिंतित थे। गौरतलब हो कि राज्य सरकार ने हाल ही में जेएसएससी और जेपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं की नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने का निर्णय लिया था, जिसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। गुरूवार को सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली तीन याचिकाओं पर झरखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रौशन की कोर्ट ने सरकार के आदेश पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार एवं जेपीएससी से जवाब मांगा है।
राज्य सरकार ने जेपीएससी की 11 वीं से 13 वीं और फूड सेफ्टी के अधिकारियों की नियुक्ति रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले से दोनों कैडरों के अधिकारियों को भारी राहत मिली है। वहीं जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा पर आज कोई सुनवाई नहीं हुई। अब 15 सितंबर को अगली सुनवाई होगी।








