बेगूसराय - बेगूसराय के पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को 30 साल पहले हुई एक हत्या के मामले में सबूतों के अभाव में न्यायालय ने रिहा कर दिया है। न्यायालय ने सूरजभान सिंह के साथ साथ अजीत सिंह को भी रिहा किया है। यब फैसला एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ब्रजेश कुमार सिंह की अदालत ने सुनाया।
गौरतलब हो कि सूरजभान सिंह 30 साल पुराने एक हत्या के मामले में जेल में बंद थे, इसी मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें रिहा कर दिया है। सूरजभान सिंह पर आरोप था कि उन्होंने 29 जुलाई, 1996 को बरौनी थाना के बीहट गांव के रहने वाले टुनटुन सिंह के बेटे रंजीत की गोली मार कर हत्या कर दी थी। वरीय अधिवक्ता मोहम्मद मंसूर आलम ने इस मामले में सूरजभान सिंह का पक्ष न्यायालय के सामने रखा था।










