रांची – राजधानी रांची स्थित बरियातू जमीन घोटाले मामले में आरोपी दिलीप घोष की याचिका को झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने खारिज कर दी है। मामला सेना की 4.55 एकड़ जमीन की अवैध खरीद-बिक्री और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब दिलीप घोष के खिलाफ निचली अदालत में चल रही कार्रवाई जारी रहेगी।
गौरतलब हो कि सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी दिलीप घोष और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों पक्षों की दलीलों को विस्तार से सुना। जिसके बाद दोनों पक्षों की बातों पर विचार करने के बाद अदालत ने याचिका को खारिज करने का निर्णय सुनाया।
वहीं हाईकोर्ट के द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद जांच एजेंसियों को ताकत मिला है, मामले की सुनवाई जारी रहेगी और आरोपी के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।









