(चंदन वर्मा, संवाददाता, रांची)
रांची - झारखंड हाई कोर्ट ने 14वीं JPSC संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत ने आदेश दिया है कि उम्र सीमा को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं को ऑफलाइन फॉर्म भरने की अनुमति दी जाए।
मामले में 200 से अधिक अभ्यर्थियों ने याचिका दायर कर कहा था कि आयोग द्वारा परीक्षाओं में देरी के कारण वे 'ओवरएज' हो गए हैं। विज्ञापन में उम्र की गणना 1 अगस्त 2026 तय है, जबकि अभ्यर्थियों की मांग इसे 1 अगस्त 2018 करने की है। कोर्ट के इस आदेश से उन छात्रों को उम्मीद मिली है जो सिस्टम की देरी के कारण परीक्षा से बाहर हो रहे थे।











