(चंदन वर्मा, संवाददाता, रांची)
रांची - रांची जिले में निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में स्कूल प्रबंधन को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि वे फीस में 10% से अधिक बढ़ोतरी नहीं कर सकते हैं और री-एडमिशन के नाम पर किसी भी प्रकार की वसूली पूरी तरह अवैध मानी जाएगी। किसी भी अन्य नाम से भी इसकी वसूली नहीं की जा सकती। साथ ही सभी स्कूलों में अभिभावक-शिक्षक संघ का गठन अनिवार्य कर दिया गया है।
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि फीस वृद्धि कम से कम दो वर्षों के अंतराल पर ही की जाएगी, जो 10% की सीमा से अधिक नहीं होगी। वहीं स्कूलों के किताबों को किसी विशेष दुकान से खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यूनिफॉर्म को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि बिना PTA की सहमति के बदलाव नहीं होगा और कम से कम पांच वर्षों तक एक ही यूनिफॉर्म लागू रहेगा। स्कूल परिसर में यूनिफॉर्म की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।











