घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति व्यवस्था में बदलाव किया गया है। पहले उपभोक्ताओं को दो गैस सिलिंडर लेने के बीच कम से कम 15 दिनों का अंतर रखना अनिवार्य था। अब इसकी समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। उपभोक्ता को दो गैस सिलिंडर लेने के बीच की अवधि को 21 दिन निर्धारित किया गया है।
जैसे कि अगर कोई उपभोक्ता 1 मार्च 2026 को अपने गैस सिलेंडर की रिफिल कराता है तो वह अपने दूसरे गैस सिलेंडर को 21 मार्च 2026 को बाद ही रिफिल करवा सकता है।











