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रांची - जेपीएससी परीक्षा भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांग्ते को फिलहाल अदालत ने कोई राहत दी है। सीआईडी की विशेष अदालत ने बुधवार को हुई सुनावाई के बाद शनिवार को उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई थी कि एल खियांग्ते के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। छापेमारी के दौरान भी ऐसा कोई आपत्तिजनक दस्तावेज या सामग्री बरामद नहीं हुई थी। साथ ही कहा कि केवल आरोपों के आधार पर उन्हें लंबे समय तक जेल में रखना उचित नहीं है, इसलिए उन्हें जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए।
वहीं दूसरी ओर सीआईडी ने जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए इस मामले में एल खियांग्ते की भूमिका को गंभीर बताया।








