रांची//: अभी की बड़ी खबर झारखंड हाई कोर्ट से निकल के सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि हत्या मामले में आरोपी भैरव कोइरी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अपर न्यायायुक्त संजीव झा की कोर्ट ने आरोपी भैरव कोइरी की डिस्चार्ज याचिका को खारिज कर दिया है. मामला सोनाहातू थाना कांड संख्या 08/2025 से जुड़ा है. मामले में भैरव कोइरी पर आरोप है कि उसने अपनी बेटी का मृतक के साथ कथित प्रेम संबंध को लेकर आपत्ति जताई थी.
इसी विवाद में उसने सहयोगियों के साथ मिलकर बेटी के कथित प्रेमी की हत्या कर दी. मृतक का शव और मोटरसाइकिल सड़क किनारे से बरामद किया गया था. आरोपी के निशानदेही पर बरामद खून से सना बांस का डंडा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गवाहों के बयान प्रथम दृष्टया उसके खिलाफ आरोपों को पुष्ट करता है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में गंभीर चोट को मौत का कारण बताया गया है. कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए मामले में आरोप गठन का रास्ता साफ कर दिया है.








