रांची - एनजीटी के निर्देशानुसार झारखंड में नदियों से बालू का उठाव 10 जून से 15 अक्टूबर तक पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। मॉनसून के दौरान जलीय जीवों के संरक्षण और पर्यावरण संतुलन को ध्यान में रखते हुए यह रोक लगाई जाती है। इस अवधि में वैध चालान के माध्यम से भी बालू उठाव की अनुमति नहीं होगी। राज्य के 444 बालू घाटों में से केवल 14 घाटों से ही वैध रूप से बालू की निकासी शुरू हो सकी है। बालू कारोबारियों की माने तो इस बार मॉनसून के दौरान फिर बालू की किल्लत हो सकती है।
10 जून से 15 अक्टूबर तक झारखंड में बालू उठाव पर रोक

BYBASUDEO MISHRA
Jun 9, 2026, 12:40 PM IST• Updated: Jun 9, 2026
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