सुप्रीम कोर्ट ने लगभग पांच साल से जेल में बंद छात्र नेता उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। दोनों साल 2020 में हुए दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में यूएपीए के तहत जेल में बंद हैं।
जमानत याचिका पर सुनवाई को दौरान कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद और शरजील इमाम की स्थिति अन्य आरोपियों से भिन्न है। वहीं कोर्ट ने गुलफिशा फातिमा, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान, मीरान हैदर, और शादाब अहमद को जमानत दे दी है।
गौरतलब हो कि उमर खालिद और शरजील इमाम के ऊपर फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों का मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप है। दोनों आरोपियों पर यूएपीए और आईपीसी के विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज है।









