रिपोर्ट - चंदन कुमार
समस्तीपुर। जिले में लगातार बढ़ती ठंड और गिरते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की आशंका को देखते हुए जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार समस्तीपुर जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों, जिनमें प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी शामिल हैं, में सभी कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां सुबह 10 बजे से पहले और अपराह्न 3 बजे के बाद संचालित नहीं की जाएंगी।
22 से 24 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगा आदेश
जिला प्रशासन द्वारा जारी यह आदेश 22 दिसंबर 2025 से प्रभावी होगा और 24 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगा। हालांकि, प्री-बोर्ड और बोर्ड परीक्षा के लिए आयोजित की जा रही विशेष कक्षाएं एवं परीक्षाएं इस आदेश के दायरे से बाहर रखी गई हैं।
विद्यालयों को समय पुनर्निर्धारण के निर्देश
जिला प्रशासन ने सभी विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वे आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों का पुनर्निर्धारण सुनिश्चित करें, ताकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा बनी रहे।
आदेश के अनुपालन की जिम्मेदारी डीईओ को
यह आदेश 21 दिसंबर 2025 को जिलाधिकारी के हस्ताक्षर और न्यायालय की मुहर के साथ जारी किया गया है। आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सौंपी गई है। इसके अलावा पुलिस प्रशासन सहित प्रखंड और जिला स्तरीय पदाधिकारियों को भी आदेश की सूचना देकर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
ठंड के बीच बच्चों को राहत की उम्मीद
जिला प्रशासन के इस फैसले से भीषण ठंड के बीच स्कूल जाने वाले बच्चों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।









